ऐसे कराएं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जिससे बिजनेस लोन पाना होगा आसान

Posted by Sheena Sharma
6
Apr 8, 2020
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केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को भारत का सबसे बड़ा टैक्स लागू किया था। इस टैक्स का नाम था गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स, यानि कि GST. जीएसटी लागू होने के बाद से सभी व्यवसायियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। उसके बाद व्यापारियों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल वो यह था कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? आज हम आपको इस लेख के ज़रिए यह बताएंगें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं।

किसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन

अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर 20 लाख रुपये के ऊपर है और वह व्यापारी VAT, एक्साइज या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, तो बिना प्रोविजिनल GST रजिस्ट्रेशन के GST लागू होते ही आप अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। नए रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन का वक्त होगा। पिछले इनपुट क्रेडिट और रिफंड के लिए आपको रजिस्टर्ड होकर माइग्रेट करना चाहिए।

GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

GST रजिस्ट्रेशन की प्रॉसेस में सबसे बड़ा सवाल है कि GST का रजिस्ट्रेशन कहां कराएं। GST रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देश भर में कारोबारियों के लिए कॉमन पोर्टल gst.gov.in है। आप जिस विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उसके जरिए GSTIN आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा। आईडी वेरिफिकेशन के बाद स्थायी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें। OTP की मदद से आईडी पासवर्ड बदल लें। अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स को उनके मौजूदा डॉक्युमेंट्स के आधार पर आईडी जेनरेट करने का मौका मिलेगा।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप नए यूजर हैं, तो सबसे पहले आपको इस Website पर जाना होगा:- gst.gov.in. उसके बाद आपको नीचे की तरफ बाएं साइड में Taxpayers (Normal) के नीचे Register Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसमे आपको New Registration के ऑप्शन  को सेलेक्ट करके, अपनी जानकारी भरनी होगी। उसके बाद जो आपने अपनी जानकारी में ईमेल id और मोबाइल नंबर लिखें है, उस पर आपको अलग अलग OTP प्राप्त होंगे। जो आपको अगले पेज पर सही-सही भरने होंगे, उसके बाद Proceed के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।


जैसे ही आप Proceed पर क्लिक करेंगे, आपको एक Temporarily Reference Number (TRN) मिलेंगे उसे सेव कर लें। क्योकि जब तक आपका Registration पूरा नहीं हो जाता, ये TNR आपके बहुत काम आएगा। अगर आप वापस login in करना चाहते है, तो आप इन TRN से ही कर पाएंगे।

ये हैं जरूरी डॉक्युमेंट

आपको एनरोलमेंट कराने के लिए इन डॉक्युमेंट की जरूरत होगी। ये सभी डॉक्युमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ये आपको जेपीईजी और पीडीएफ फॉरमैट में ऑनलाइन सबमिट करने हैं।  

  • पार्टनरशीप डीड

  • म्यून्सिपल खाता कॉपी

  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  • MOU

  • टैक्स पेड रिसिप्ट

  • इलेक्ट्रिसिटी बिल

  • Rent Agreement

  • कन्सेन्ट लेटर

  • फोटो

  • बैंक स्टेटमेंट (पास बुक का पहले पेज के साथ)

ये सभी जानकारी को फीड कर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी।

GST रजिस्ट्रेशन से बिजनेस लोन पाना हुआ आसान

GST लागू के होने के बाद से अगर आप बिजनेस लोन के लिए आवेदन करेंगें, तो आपको अपना GSTIN नंबर देना होगा। GSTIN नंबर बनने के बाद से अब बिजनेस लोन लेना आसान हो गया है। अगर आप किसी NBFC से बिजनेस लोन लेते हैं, तो आपको GSTIN नंबर देना अनिवार्य हो जाता है। मगर इसकी सहायता से आपको आसानी से बिजनेस लोन प्राप्त हो जाता है।

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